अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं खुलेंगे कोचिंग सेंटर, सरकार ने कसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की लगाम...पढ़िए ये अपडेट्स
नई गाइड लाइंस के मुताबिक अब कोई भी कहीं भी कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा. इसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वहीं 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई कर सकेंगे. जानिए पूरा डीटेल्स.
New Guidelines for Private Coaching Centres: प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी से परेशान लोगों के लिए एक राहतभरी खबर है. अब प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे. सरकार ने इन कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी करके इन पर लगाम कसने का काम किया है. नई गाइड लाइंस के मुताबिक अब कोई भी कहीं भी कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा. इसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
इतना ही नहीं, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का भी कोचिंग में नामांकन नहीं होगा. ऐसे में 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई कर सकेंगे. इन गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर्स संचालकों की मनमानी फीस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. अब वो मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे. आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
Private Coaching Centres पर केंद्र सरकार ने लगाम कस दी है. अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा.
— Zee Business (@ZeeBusiness) January 19, 2024
उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा. कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा.
आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना… pic.twitter.com/QHsbrl2e7F
क्यों पड़ी नई गाइडलाइन की जरूरत
केंद्र ने ये गाइलाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते सुसाइड मामलों को नियंत्रित करने और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए जारी किए हैं. दरअसल मनमानी फीस वसूली करने के लिए इस तरह के कोचिंग सेंटर्स जगह-जगह कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं. ऐसे में इन पर कमान कसना बेहद जरूरी हो गया है.
ये हैं गाइडलाइंस
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नई गाइडलाइन के मुताबिक आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर्स के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी जरूरी है. इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स की ओर से परीक्षा और सफलता के दबाव की स्थिति में बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से काउंसलिंग कराने और उनकी मानसिक सेहत को बेहतर रखने के लिए सहायता भी उपलब्ध करानी होगी.
कोर्स की अवधि के दौरान कोचिंग सेंटर्स फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. अगर कोई छात्र पूरा भुगतान करने के बाद बीच में कोचिंग छोड़ने का आवेदन करता है तो शेष अवधि का पैसा हॉस्टल और मेस की फीस समेत वापस करना होगा. एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा समय तक क्लास नहीं चलेगी. देर रात और सुबह बहुत जल्दी भी क्लास नहीं होगी. स्टूडेंट्स और टीचर्स को वीक ऑफ भी दिया जाएगा.
जुर्माने का भी प्रावधान
बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर्स खोलने और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. पहली बार आदेश का उल्लंघन के लिए 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा.
11:17 AM IST